दुकानों को खोलने की इजाजत


 
केंद्र सरकार ने देश वासियों को कई दुकानों को आज से शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है.
सरकार ने इकोनॉमी को पटरी लाने के लिए कई शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की मंजूरी दी है.
गाइडलाइंस के मुताबिक आवासीय कॉलोनियों के समीप की दुकानें हीं खुलेंगी.

साथ ही ये दुकानें संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए.
शॉपिंग मॉल्‍स और शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स नहीं खुलेंगे. हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है.
इसके साथ ही नगरपालिका क्षेत्र में मार्केट परिसर में मौजूद दुकानें तीन मई तक नहीं खुलेंगी.

“ शराब की दुकानें भी आज से खुलेंगी?



इसका जवाब नहीं है. गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, 'बार और शराब की दुकानों को फिलहाल नहीं खोला जा सकता है.'

गृह मंत्रालय ने कहा कि शॉप्स एंड इस्टैब्लिश्मेंट एक्ट (Shops and Establishment Act) के तहत आने वाली दुकानों के लिए ही ये छूट दी गई है.

 मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि शराब की बिक्री एक अलग क्लॉज (नियम) के तहत आती है.

गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन के दौरान शराब, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री पर कड़ा प्रतिबंध है.

“ क्या है शॉप्स एंड इस्टैब्लिश्मेंट एक्ट?

सामान्यत: हर प्रकार के बिजनेस प्लेस यानी व्यावसायिक स्थल को राज्य के Shop and Establishment Act में रजिस्टर करवाना जरूरी है.
होटल, भोजनालय, मनोरंजन पार्क, सिनेमाघरों और अन्य मनोरंजन घरों के साथ-साथ अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों भी इस एक्ट के दायरे में आते हैं


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